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आज जारी होगी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना, शुरू होगा नामांकन भरने का क्रम....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए सीधी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की चुनाव की अधिसूचना आज 21 अक्टूबर को जारी होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन पत्र भरने का क्रम शुरू हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट, 77 सीधी, 78 सिहावल तथा 82 धौहनी के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय सीधी में दाखिल किए जाएंगे।

नामांकन पत्र विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार एवं चार अन्य व्यक्तियों को रिटर्निंग आफीसर कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन भी आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि, शैक्षणिक योग्यता, देनदारियों, बैंक खाते तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 में घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 30 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 31 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवम्बर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान के लिए 17 नवम्बर तथा मतगणना के लिए 3 दिसम्बर की तिथि निर्धारित की गई है।


नामांकन पत्र भरते समय केवल 5 व्यक्तियों की होगी अनुमति


भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।

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