दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है।सुप्रीम कोर्ट ने अाज 'नोटा' पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को फिर होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने नोटा को चुनौती दे रही कांग्रेस से पूछा कि चुनाव आयोग ने 2014 मे नोटीफिकेशन जारी किया था तब चुनौती क्यों नही दी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने गुजरात कांग्रेस की ओर से जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ में अर्जेंट सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि संविधान में 'नोटा' का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए राज्य सभा चुनाव के मतपत्र में इस तरह का कोई विकल्प नहीं रखा जा सकता। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक शैलेष मनुभाई परमार ने अपनी याचिका में विधानसभा सचिव के 1 अगस्त के परिपत्र को रद्द करने की मांग की है। सचिव ने परिपत्र में कहा है कि रास चुनाव में 'नोटा' का विकल्प रहेगा।