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सीधी कलेक्टर ने जारी किए लाक डाउन के संशोधित आदेश,देखें क्या हुआ बदलाव.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिले में नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं म.प्र.शासन से अनलॉक 1.0 के संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा दिनांक 01.06.2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के 29 जून 2020 की पत्र द्वारा अनलॉक 2.0 अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा कंटेन्टमेन्ट क्षेत्र के बाहर चिन्हित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने एवं सशर्त संचालन करने के निर्देश दिए गए है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
जारी आदेशानुसार सीधी जिले की समस्त स्कूल, कालेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, सार्वजनिक पुस्तकालय बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी। सिनेमा हॉल, सॉपिंग काम्पलेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान प्रतिबंधित किया गया है। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे तथा वे केवल अत्यावश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते है। सायं 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही अत्यंत आवश्यक परिस्थिति को छोड़कर निषिद्ध रहेगी।
गतिविधियां सशर्त संचालित करने की अनुमति होगी
जारी आदेशानुसार जिला/राज्य के अंदर तथा बाहर से आने जाने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गई बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिये उनके मजदूरों को लाने ले जाने वाली बसे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। टैक्सी में चालक सहित कुल 03 व्यक्ति तथा ऑटो रिक्शा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल दो व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त निषिद्ध दुकानों को छोड़कर सामाजिक दूरी का पालन करते हुये प्रातः 07 बजे से 09 बजे रात्रि तक खुली रह सकेंगी। शासकीय उचित मूल्य (पीडीएस) की दुकानें लॉकडाउन आदेश दिनांक 23.03.2020 के पूर्व शासन द्वारा जो समय निर्धारित था, के अनुसार खुली रहेंगी। सब्जी मंडी (पालिका बाजार) सीधी में स्थान कम होने के कारण लोगो के अधिक भीड़ हो जाने एवं सामाजिक दूरी का पालन न होने से सब्जी मण्डी (पालिका बाजार) के स्थान पर पूर्व निर्धारित संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी का प्रांगण नियत किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी। सब्जी एवं फल की दुकानें यथावत एवं पूर्व निर्देशों के अनुरूप खुलेंगी। शासकीय एवं निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे, सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी।
सीधी जिला अंतर्गत हेयर कटिंग, सैलून, पार्लर को सुबह 07 बजे से रात्रि 07 बजे तक शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति रहेगी। बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। हैण्ड सैनेटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिये पृथक से डिस्पोजल तौलिया एवं पेपर उपयोग लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के उपरांत सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा। सभी हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा। सभी कॉमन एरिया फर्स, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्डरेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन में दिशा निर्देशों का संचालन
कन्टेनमेंट जोन में दिनांक 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही रोकने के लिये सख्त घेराबंदी की जायेगी। केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं एवं आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिये संबंधित लोगों के आवाजाही की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोनो में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी, हर घर की निगरानी की जायेगी और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किये जायेंगे।
कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त जिले में विशेष रूप से निषिद्ध की गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी।
राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य
कोविड-19 की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय निर्देशों का पालन पूरे जिले में किया जायेगा। सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 06 फीट (02 गज) की दूरी रखी जाय और दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुये 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में इकठ्ठा होना/सम्मेलन प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 50 से अधिक अतिथियों की अनुमति नही होगी। अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी तथा 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन की सार्वजनिक स्थानों पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्यस्थल में थूकना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाये गये कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार यथानिर्धारित जुर्माने से दण्डनीय होगा।
कार्य स्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश
जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाई जाये। कार्यालय, कार्यस्थलों दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन किया जायेगा। सभी प्रवेश एवं निकास स्थलों एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। समस्त कार्यस्थल जनसुविधाओं और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव सम्पर्क में आने वाले सभी चीजों का बार-बार सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए और यह सिफ्ट के बाद भी किया जाए। कार्यस्थल के सभी प्रभारी व्यक्ति मजदूरों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टाफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।
आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन
समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप का अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे। जिला अंतर्गत निवासरत समस्त नागरिकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वो भी अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे।

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