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आत्म निर्भर निधि योजनान्तर्गत प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क में छूट.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के हितग्राहियों के कार्यशील पूजी ऋण पर मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 02 सन् 2015 भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2015 की कण्डिका-6 के अनुसार कार्यशील पूजी ऋण पर केवल 0.25 प्रतिशत प्लस पंचायत कर 0.25 प्रतिशत अर्थात कुल 0.50 प्रतिशत प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क देय होना प्रावधानित किया गया है।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों को निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि योजनान्तर्गत हितग्राहियों के कार्यशील पूजी ऋण पर मात्र 0.50 प्रतिशत प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क के स्टॉम्प पेपर लेकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जाये।

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