enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार-हाईकोर्ट जबलपुर ने....

विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार-हाईकोर्ट जबलपुर ने....

जबलपुर(ईन्यूज एमपी)मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति पाने दायर मामले का पटाक्षेप करते हुए डीजीपी को निर्देशित किया है कि वह हाईकोर्ट की लार्जर बेंच द्वारा दिए गए फैसले के परीप्रेक्ष में आवेदिका के दावे पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उसे नियुक्ति प्रदान करें जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने यह फैसला एक विवाहित पुत्री की ओर से दायर मामले में दिया है जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट की फुल बेंच ने विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार बताया है इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है यह मामला प्रीति सिंह की ओर से दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसकी मां मोहिनी सिंह सतना जिले के कोलगवां
थाने में एएसआई के पद पर पदस्थ थी अक्टूबर 2014 में ड्यूटी जाते समय एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई जिनकी केवल दो विवाहित पुत्रियां थी जिस पर अनुकंपा नियुक्ति पाने उन्होंने आवेदन किया था जिसे पूर्व की अनुकंपा नियुक्ति पाल्सी के तहत अमान्य कर दिया गया था मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पाण्डेय ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि संविधान 14 में समानता का अधिकार है जिसमें स्पष्ट रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का उल्लेख है इतना ही नहीं हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने भी एक मामले में स्पष्ट किया है कि विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है जिस पर सुनवाई पश्चात न्यायालय ने मामले का पटाक्षेप करते हुए यह निर्देश दिए।*

Share:

Leave a Comment