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नगरपालिका विधेयक में संसोधन सरकार का फैसला...

भोपाल ( ईन्यूज एमपी) मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 का अनुमोदन कर दिया है । उक्त विधेयक में कॉलोनाईजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल किये जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लघंन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के अपराध पर शास्ति प्रदान करने संबंधी कड़े प्रावधान भी संशोधन विधेयक में किये गये है, जिसमें अप्राधिकृत कॉलोनी विकास पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा। अप्राधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किये जाने के बाद उनमें नागरिक अधोसंरचना का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों के अभिन्यास के नियमितीकरण एवं इनमें भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सके ऐसे प्रावधान संशोधन विधेयक में किये गये है। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत निर्माण के अपराध को शमन करने के लिए एफ.ए.आर. के 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाकर 20 प्रतिशत किये जाने के प्रावधान भी किये गये हैं।

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