भोपाल(ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में अब 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इस तरह की पुरानी बसों का परमिट भी रद किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल पहले भी यह प्रविधान किया गया था, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण था। अब परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 साल पुरानी बसें दो राज्यों के बीच नहीं चल सकेंगी, जबकि 15 साल पुरानी बसों को दो जिलों के बीच चलाने का परमिट नहीं दिया जाएगा, ऐसी बसें सिर्फ शहर में चल सकती हैं। पूर्व में जारी नियमों में स्थिति स्पष्ट न होने से पुरानी बस चलाने वाले न्यायालय से स्टे लेकर अपनी बसें चला रहे थे। परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना के मुताबिक नए नियम के अनुसार 10 साल से पुरानी बसों को राज्य के शहरों के बीच चलाया जा सकेगा, जबकि 15 साल पुरानी बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर केवल शहर के अंदर चलाने की अनुमति होगी। बसों की आयु की गणना वाहन के निर्माण तिथि से की जाएगी। मध्य प्रदेश में पंजीकृत डीलक्स-एसी, एक्सप्रेस और सामान्य यात्री बसों पर नियम लागू होंगे। डीलक्स, एसी बस - 35 (2 सीटर) एक्सप्रेस बस - 45 (2 सीटर) सामान्य बस- 50 (2 सीटर)