enewsmp.com
Home सीधी दर्पण सीधी -3जनवरी से 5जनवरी तक बंद रहेगी मदिरा दुकानें,मदिरा क्रय, विक्रय, परिवहन एवं धारण रहेगा प्रतिबंधित.....

सीधी -3जनवरी से 5जनवरी तक बंद रहेगी मदिरा दुकानें,मदिरा क्रय, विक्रय, परिवहन एवं धारण रहेगा प्रतिबंधित.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- पंचायत आम/उप निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध) के लिए मतदान दिनांक 05.01.2023 के निष्पक्ष एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) एवं वर्ष 2022-23 की आबकारी व्यवस्था की कंण्डिका 32 (2) प्रावधान के अंतर्गत लोक शांति के लिए पंचायत आम/उप निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध) सीधी के अंतर्गत आने वाली कम्पोजिट मदिरा दुकान- बस स्टैण्ड सीधी एफ-1 सीधी क्रमांक सी-2, सीधी क्रमांक 3 सी-3, सीधी हास्पिटल चौक एफ-2, सीधी क्रमांक 1 सी-1, कुचवाही सी-13, चुरहट एफ-3, चुरहट सी-4, मोहनिया सी717, डोल सी-18, सेमरिया एफ-10, बढ़ौरा सी-15 रामगढ़ सी-16, बुढ़गौना एफ-9, बुढ़गौना सी-8, हटवा सी-21, कम्पोजिट मदिरा गोदाम- मदिरा गोदाम बस स्टैण्ड एवं मदिरा गोदाम हास्पिटल चौक तथा होटल बार गंगा- पैलेस होटल बार हास्पिटल चौक एवं अक्षत रेसीडेंसी होटल बार से मदिरा क्रय, विक्रय, परिवहन एवं धारण प्रतिबंधित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी Saket Malviya द्वारा मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टें पूर्व अर्थात् दिनांक 03.01.2023 को दोपहर 03 बजे से दिनांक 05.01.2023 को मतदान समाप्ति तक बंद रखा जाना आदेशित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की उपरोक्त अंकित कम्पोजिट मदिरा दुकानों से मदिरा क्रय, विक्रय, परिवहन एवं धारण करते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

Share:

Leave a Comment