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Home मध्य प्रदेश लाठी से पीट- कर की हत्या, हाई कोर्ट ने सुनाई 6 को आजीवन कारावास की सजा।

लाठी से पीट- कर की हत्या, हाई कोर्ट ने सुनाई 6 को आजीवन कारावास की सजा।

जबलपुर(ईन्यूज एमपी) - अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की अदालत ने हत्याकांड के आरोपित सिहोरा निवासी नम्मू उर्फ अवधेश बर्मन, शिवकुमार उर्फ सुंदर बर्मन, रज्जू उर्फ मथुरा बर्मन, श्रीराम बर्मन, शंकरलाल बर्मन व अभिषेक बर्मन का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 21 नवंबर, 2021 को ग्राम खलरी में विवाद के बाद आरोपितों ने राजेश पटेल पर हमला बोल दिया था। लाठी से इस कदर पीटा गया कि मरणासन्न हालत हो गईगंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। किंतु राजेश को बचाया नहीं जा सका। लिहाजा, सिहोरा पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झींक बिजुरी चौकी के ग्राम कोटा मे एक गरीब के आशियाने में गांव के ही एक दबंग ने आग लगा दिया है, जिससे ग्रहस्ती का सारा सामान जलकर राख़ हो गया। थाना प्रभारी जैतपुर रामकुमार मिश्रा ने बताया कि महिला के घर में आगजनी की घटना घटी हुई है। महिला ने युवक के विरुद्ध नामजद शिकायत की है, आरोपित के विरुद्ध कई धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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