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Home देश-दुनिया 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान....

139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान....

बिहार (ईन्यूज एमपी)- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोरांडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है। यानी लालू को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। जानकारों के मुताबिक, यदि लालू यादव को 3 साल या इससे कम की सजा होती है तो वे इसी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। वहीं इससे ऊपर की सजा के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटना होगा। लालू के वकील की अपील की है कि कोर्ट लालू यादव की उम्र और उनकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए कम से कम साल की सजा दें।


जानकारी के मुताबिक, सोमवार को चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित 99 अभियुक्तों की किस्मत का फैसला हो गया। बहस पूरी होने के बाद रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत अपना फैसला सुनाया। लालू के खिलाफ यह पांचवां एवं अंतिम मामला है, जिसमें फैसला आ गया है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट उन्हें चाईबासा के दो, देवघर और दुमका के एक-एक मामले में पहले ही सजा सुना चुकी है। इन मामलों में सजायाफ्ता लालू फिलहाल जमानत पर हैं। अब उन्हें डोरंडा कोषागार मामले में दोषी भी करार दिया गया है और उन्हें तत्काल न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा।


इन बड़े चेहरों पर रही नजर: डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डा. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डा. गौरी शंकर प्रसाद, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, समेत 99 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं।

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