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Home क्राइम बेटे की रिपोर्ट पर बाप को उम्रकैद,गोली मारकर की थी पत्नी की हत्या....

बेटे की रिपोर्ट पर बाप को उम्रकैद,गोली मारकर की थी पत्नी की हत्या....

सतना (ईन्यूज एमपी)-सतना जिले के नागौद की अदालत ने गोली मार कर पत्नी की हत्या कर देने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पिता के खिलाफ पुत्र ने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

अपर सत्र न्यायालय नागौद के न्यायाधीश नवनीत वालिया ने जनार्दन प्रसाद बागरी पिता जगतधारी बागरी निवासी पतवारा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी पर 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत में जनार्दन को पत्नी का हत्या का दोषी पाया गया है। प्रकरण में एडीपीओ राहुल सिंह ने शासन की तरफ से पैरवी करते हुए अभियोजन का पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार गत 16 मार्च 2020 को जनार्दन प्रसाद ने मामूली विवाद के दौरान अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। इस घटना में महिला की मौत हो गई थी। पिता की गोली से मां की मौत होने की इस घटना की रिपोर्ट आरोपी के बेटे ने नागौद थाना में दर्ज कराई थी।

बेटे ने पुलिस को बताया था कि पिता और मां के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस ने विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जनार्दन प्रसाद को गिरफ्तार किया था। प्रकरण अदालत में पेश किए जाने पर विचारण के दौरान जनार्दन प्रसाद को आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25/ 27 के तहत दोषी पाया गया।

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