enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में पहली बार तैनात होंगे व्यय पर्यवेक्षक, खर्च पर रखेंगे नजर

नगर निगम चुनाव में पहली बार तैनात होंगे व्यय पर्यवेक्षक, खर्च पर रखेंगे नजर

भोपाल (ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम के चुनाव के लिए व्यय पर्यवेक्षक तैनात करेगा। इनका काम प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे खर्च पर नजर रखने का होगा। साथ ही व्यय लेखों की पड़ताल भी करेंगे। पहली बार पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए व्यय की सीमा निर्धारित की गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक केवल निर्वाचन पर्यवेक्षक ही भेजे जाते थे लेकिन अब व्यय पर्यवेक्षक सभी 16 नगर निगमों में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों से कहा गया कि शिकायतों का निराकरण त्वरित किया जाएगा। वर्षा के कारण जिन मतदान केंद्रों में मतदान प्रभावित हो सकता है, उनके परिवर्तन की अनुमति भी आयोग स्तर से अविलंब दी जाए।
नामांकन पत्र जमा करने से मतगणना तक का व्यय होगा शामिल

आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि महापौर और पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन पत्र जमा करने से लेकर मतगणना होने तक खर्च का ब्योरा देना होगा। इसके लिए अलग से बैंक खाता संधारित किया जाएगा।
पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेज भी होंगे मान्य
पंचायत चुनाव में मतदान के लिए यदि मतदाता के पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे दस्तावेज को भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे मतदाता की पहचान स्थापित होती हो। इसके अतिरिक्त मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति, पटवारी, कोटवार, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका द्वारा पहचान स्थापित करने पर मतदान की सुविधा पीठासीन अधिकारी दे सकेंगे। आयोग ने मतदान के लिए वोटर स्लिप, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड , बैंक या डाकघर की पास बुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति के दस्तावेज (पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख), विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी ओद्यौगिक घरानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी एससी, एसटी, ओबीसी, अधिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र और रोजगार गांरटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जाबकार्ड को मतदाता की पहचान के लिए मान्य किया है।

Share:

Leave a Comment