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अवैध खनन पर इंदौर प्रशासन ने कालोनाइजर पर लगाया 2.35 करोड़ रुपये का जुर्माना


इंदौर(ई न्यूज़ एमपी) , जिले में अवैध खनन करने वालों पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही बिना अनुमति उत्खनन करने पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा रहा है। शुक्रवार को अपर कलेक्टर न्यायालय ने अवैध उत्खनन काे लेकर कालोनाइजर पर 2.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रकरण का प्रशमन नहीं करने पर दोगुना तक पेनाल्टी की जा सकती है।सांवेर तहसील के ग्राम पंचडेरिया में विजय बाबू लाल जैन रियल एस्टेट की निजी भूमि पर विकसित की जा रही कालोनी के लिए पूर्व में 5000 घनमीटर खनिज मुरम उत्खनन की अनुमति प्राप्त की गई थी। यहां पर अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर खनिज विभाग ने 9 फरवरी को मौके पर पहुंचकर जांच की थी। जांच में पाया गया कि प्राप्त अनुमति से कहीं ज्यादा 15 हजार घनमीटर का अवैध उत्खनन पाया गया।अनुमति से अधिक उत्खनन करने पर मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा उत्खननकर्ता विजय बाबू लाल जैन रियल एस्टेट को 2.35 करोड़ का नोटिस जारी किया गया। गौरतलब है कि निजी भूमि खसरा नंबर 1/3 एवं 2/181/2/2 से संबंधित क्षेत्र पर जैन दिवाकर हीरा माणक नाम से कालोनी विकसित की जा रही है।

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