भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश में अब निजी वाहनों पर हूटर, VIP स्टीकर, अनधिकृत फ्लैश लाइट और डिजाइनर नंबर प्लेट लगाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं और सभी जिलों को 15 मार्च 2025 तक इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा है। गाड़ियों में नियमों का उल्लंघन अब नहीं चलेगा पुलिस के मुताबिक, कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों पर हूटर, लाल-नीली फ्लैश लाइट और VIP स्टीकर लगाकर विशेष अधिकारों का दिखावा कर रहे थे। कुछ लोग तो गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर नियमों की अनदेखी कर रहे थे। अब ऐसे वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। हाल ही में हुई बड़ी कार्रवाई हाल ही में एक विशेष निरीक्षण के दौरान ऐसा वाहन पकड़ा गया, जिस पर गैरकानूनी रूप से VIP स्टीकर, हूटर और नंबर प्लेट लगी थी। पुलिस ने तुरंत वाहन को जब्त कर कार्रवाई की। इस मामले को देखते हुए अब प्रदेशभर में जांच अभियान तेज किया जाएगा। 15 मार्च तक हटाएं गैरकानूनी उपकरण पुलिस मुख्यालय ने सभी वाहन मालिकों को 15 मार्च 2025 तक इन अनधिकृत उपकरणों को हटाने की हिदायत दी है। इस समय सीमा के बाद नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों को मिलेगी राहत इस फैसले से आम नागरिकों को राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसी गाड़ियां बिना वजह ट्रैफिक में लोगों को परेशान करती थीं। अब केवल अधिकृत सरकारी और आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को ही विशेष सुविधाएं मिलेंगी। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने वाहनों को नियमों के अनुरूप कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।