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चुनावों के दौरान 10 लाख से ज्यादा के खर्च पर आयकर विभाग को देनी होगी सूचना : चुनाव आयोग

राज्य में चुनाव के दौरान 10 लाख से अधिक के ट्रांजेक्शन की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही चुनाव के दौरान शराब बांटने जैसी गतिविधि को रोकने की व्यवथा सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा निर्देश आबकारी विभाग और प्रशासन को जारी किए गए हैं। इसके साथ सभी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग के भी निर्देश दिए गए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर मतदाता सूची का गुरुवार को अंतिम प्रसारण किया गया। इसके बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुब्रत साहू ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी को दैनिक व्यय लेखा पुस्तिका में अपने रोज का खर्च दर्ज करना होगा।

बैंकों से हुए ट्रांजेक्शन पर निगरानी रखी जाएगी और 1 लाख से अधिक निकासी और जमा पर नजर रहेगी। अभ्यार्थियों के परिजनों के खाते से भी 1 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन पर नजर रखी जाएगी। सबसे अधिक मतदाता रायपुर में और सबसे कम मतदाता नारायणपुर में हैं।

साथ ही निर्वाचन आयुक्त ने मतदान केन्द्रों पर रैम्प व ह्वील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। व्यय निगरानी के तहत प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में होने वाले खर्च पर भी सीधे निगरानी रखी जाएगी। सभी खर्च की मानक दर आयोग तय करेगा और सभी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।

राज्य में कुल एक करोड़ 85 लाख 45819 मतदाता हैं। इनमें से थर्ड जेंडर के कुल 1059 मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष बड़ी संख्या में नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के कुल 4,96,954 मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं। राज्य में 100 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं की संख्या 3140 है।

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