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सीधी:मारपीट के मामले में आरोपीयो को हुई सजा....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 30.04.2015 को रात करीब 10:00 बजे ग्राम सुडवार थाना अमिलिया में आरोपीगण रामबहोर गुप्‍ता, मुकेश गुप्‍ता, राघवेन्‍द्र गुप्‍ता सभी निवासी सुडवार ने मिलकर फरियादीगण रामनरेश साकेत, भाईलाल साकेत, विश्‍वनाथ साकेत का रास्‍ता रोककर उनके साथ अश्‍लील गाली गलौच करते हुये लाठी डण्‍डे से मारपीट कर उपहति कारित किये एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमिलिया ने भादवि की धारा 294, 323, 341, 506/34 अंतर्गत एफ.आई.आर. क्र. 84/15 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया था। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 501/15 में शासन की ओर पैरवी करते हुए रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने अभियुक्‍त के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया। जिसके आधार पर आरोपी को माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्‍यायालय ने आरोपी राघवेन्‍द्र को धारा 323 में दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी मुकेश गुप्‍ता को धारा 341, 323 भादवि में 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी रामबहोर गुप्‍ता को धारा 323 भादवि में 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

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