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Home सीधी दर्पण हत्या करने के इरादे से किये गये प्रयास मे आरोपियो को 05-05 वर्ष की सजा एवं 1500-1500 रुपये का अर्थदण्ड...

हत्या करने के इरादे से किये गये प्रयास मे आरोपियो को 05-05 वर्ष की सजा एवं 1500-1500 रुपये का अर्थदण्ड...

सीधी(ईन्यूज एमपी)- 28 जनवरी 2016 को थाना अमिलिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सवैचा मे पूर्व रंजिस मकान का वार्जा बढाने के बिवाद पर आरोपी राजेश बहेलिया व रमेश बहेलिया पिता रामसखा बहेलिया, निवासी सवैचा व्दारा हाथ मे फरसा व लाठी से लैस होकर फरियादी रामेश पिता कैलास वहेलिया सा0 सवैचा के साथ हत्या करने के इरादे से वाये हाथ के वहुका व पीठ मे प्राणघातक वार किया गया जिससे फरियादी /आहत को गंभीर चोटे आई  इसी दौरान बीच बचाव करने आये  फरियादी की पत्नी पुष्पा व भाई राजकुमार के आने पर आरोपी राजेश बहेलिया व रमेश बहेलिया एवं इनकी दोनो की पत्नी श्रीमती कुसुम बहेलिया पत्नी राजेश बहेलिया तथा श्रीमती मीना बहेलिया पत्नी रमेश बहेलिया भी लाठी डण्डा से मारपीट किये।

फरियादी फरियादी रामेश पिता कैलास वहेलिया सा0 सवैचा की रिपोर्ट पर दिनांक 28.1.16 को 11.30 बजे थाना अमिलिया मे अप0क्र0 21/16 धारा 307,294,323,506 ,34 ता0हि0 का अपराध आरोपियो के बिरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपियो के बिरुद्ध अपराध प्रमाणित होने से गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर मामले मेे आरोपियो के बिरुद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जिसका विचारण  माननीय न्यायालय तृतीय  अपर सत्र न्यायाधीश सीधी व्दारा किया गया। 

माननीय न्यायालय मे बिचारण के दौरान प्रकरण की पैरवी श्री अतुल शर्मा सहायक लोक अभियोजक सीधी व्दारा की गई। माननीय न्यायालय व्दारा विचारणोपरान्त दिनांक 12.4.19 को पारित किये गये निर्णय मे दोषी आरोपी राजेश बहेलिया पिता रामसखा बहेलिया व रमेश बहेलिया पिता रामसखा बहेलिया, निवासी सवैचा थाना अमिलिया को 05-05 वर्ष की सजा एवं 1500-1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा आरोपिया श्रीमती कुसुम बहेलिया पत्नी राजेश बहेलिया तथा श्रीमती मीना बहेलिया पत्नी रमेश बहेलिया सा0 सवैचा थाना अमिलिया को साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया गया है। 

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