सीधी(ईन्यूज एमपी)-ग्राम चोरगड़ी जिला सीधी अंतर्गत आरोपी बैसाखू साकेत अपने निवास पर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से देशी शराब विक्रय कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पिपरांव पुलिस चौकी द्वारा आबकारी एक्ट के तहत छापामार कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 190/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 189/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रेमनाथ पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामुपर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपिया को दोषी पाते हुये 1500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया। इसीप्रकार ग्राम चोरगड़ी जिला सीधी अंतर्गत एक अन्य मामला - आरोपिया सुशीला साकेत अपने निवास पर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से देशी शराब विक्रय कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पिपरांव पुलिस चौकी द्वारा आबकारी एक्ट के तहत छापामार कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 207/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 188/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रेमनाथ पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामुपर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपिया को दोषी पाते हुये 1500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया।