सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 05/01/19 को समय 3:00 बजे स्थान शिवपुरवा में आरोपी अर्जुन साकेत पिता चंदुल साकेत उम्र 50 वर्ष निवासी मधु गॉंव थाना कमर्जी के अंतर्गत एनएच 39 मेन रोड थाना कोतवाली सीधी के अंतर्गत वाहन क्र. एमपी 55 एम ए 9993 को लोकमार्ग पर उतावलेपन व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न करते हुए उपहत कारित किया। थाना कोतवाली में भादवि की धारा 279, 337 अंतर्गत अ. क्र. 22/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालयीन प्रकरण में शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए रीना सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी सीधी ने आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया एवं अधिक से अधिक सजा दिये जाने का अनुरोध किया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने आरोपी चालक को दोषी पाते हुए कुल 1000 रू अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।