सीधी (ईन्यूज एमपी)- दिनांक 06.01.19 को रात्रि 10:00 बजे आरोपी निपेन्द्र सिंह परिहार पिता लालबहादुर परिहार उम्र 39 वर्ष निवासी पडैनिया थाना कोतवाली के अतंर्गत बनिया कॉलोनी सीधी में वाहन क्र. एम पी 53 सी एम 5701 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न करते हुए आहत अवनीश सोधिया के वाहन क्र. एम पी 53 सी ए 1229 को टक्कर मारकर उपहति कारित किया। थाना कोतवाली में भादवि की धारा 279,337 के अंतर्गत अपराध क्र. 21/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालयीन प्रकरण में शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए श्रीमती आदर्श सिंह सोलंकी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया एवं अधिक से अधिक सजा दिये जाने का अनुरोध किया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1527/19 में धारा 279 के तहत आरोपी चालक को 1000 रू एवं धारा 337 में आरोपी को 500 रू कुल 1500 रू अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।