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सभी कार्यालयों मे गठित होगी आंतरिक परिवाद समिति...

सीधी (ईन्यूज एमपी)- महिला सशक्तिकरण सप्ताह 10 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक पूरे जिले में कलेक्टर साकेत मालवीय के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। जिसके परिपेक्ष्य में 12 जनवरी को जिला पंचायत सभागार में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के संबंध मे शासकीय अशासकीय संस्थाओं के विभाग प्रमुखों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं समाजसेवियों की कार्यशाला आयोजित की गई है।

कार्यक्रम में सहायक संचालक अवधेश सिंह द्वारा बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को वृहद स्तर पर परिभाषित करते हुये महिलाओं के अधिकारों की कार्यस्थल पर रक्षा की गई है। कामकाजी महिलाऐं चाहे वह शासकीय क्षेत्र में कार्यरत हो या अशासकीय क्षेत्र में वह अपने जीवन का अधिकांश समय कार्यालयों मे व्यतीत करती है इसलिये सभी कार्यस्थलों मे महिलाओं के गरीमा के अनुरूप वातावरण नियमित करना नियोजक एवं कर्मचारी दोनों के लिये हितकर है।

परिविक्षा अधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को विस्तार से बताते हुये उल्लेख किया गया कि ऐसे सभी कार्यस्थलों मे जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। समिति के अंतर्गत कार्यालय की वरिष्ठ महिला अधिकारी या कर्मचारी पीठासीन के रूप में नियुक्त होंगे तथा महिला अधिकारों के प्रतिबद्ध दोे कर्मचारी सदस्य के रूप में नामांकित होंगे तथा एक सदस्य गैर सरकारी संगठनों से नामांकित होगें। यदि किसी कार्यालय मे आंतरिक परिवाद समिति गठित नही है, तो अधिनियम के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख को पचास हजार रूपये तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है।

परियोजना अधिकारी रतन सिंह द्वारा अधिनियम के प्रावधानो का महिलाओं के सुरक्षा एवं अधिकारो के संरक्षण मे उपयोग किये जाने की मन्सा व्यक्त की गई है।

अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति के सदस्य प्रमोद मिश्रा द्वारा परिवाद समिति के कार्य व दायित्वों तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे मे विस्तार से उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी देते हुये बताया गया कि प्रत्येक कार्यालय मे गठित आंतरिक परिवाद समिति का बोर्ड कार्यालय के सहज दृश्य भाग मे लगाया जाना चाहिये। स्थानीय परिवाद समिति का कार्यालय वन स्टाॅप सेंटर विथिका के पास सीधी मे संचालित है कोई भी पीड़ित महिला स्थानीय परिवाद समिति के समक्ष अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत कर सकती है।

जिला स्तरीय कार्यशाला मे सहायक संचालक प्रवेश मिश्रा, बाल कल्याण समिति सीधी के अध्यक्ष मोनिका श्रीवास्तव, सदस्य हरिशंकरण पाण्डेय, शांत शिरोमणि पयासी, निशा मिश्रा, निशा सक्सेना, स्थानीय परिवाद समिति के अध्यक्ष मीरा गौतम, सदस्य खुशबू वर्मा, वन स्टाॅप सेंटर की केशवर्कर अरूणिमा पाठक, पुष्पलता शर्मा, मंजुला तिवारी एवं पुलिस विभाग एवं अन्य शासकीय अशासकीय कार्यालयों के प्रतिभागी उपस्थित रहे।

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