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Home मध्य प्रदेश विभाग ने आचार संहिता में 4.05 करोड़ के निर्माण कार्या का कर दिया टेंडर जारी, रडार में फंसा उपयंत्री..

विभाग ने आचार संहिता में 4.05 करोड़ के निर्माण कार्या का कर दिया टेंडर जारी, रडार में फंसा उपयंत्री..

मध्यप्रदेश(ईन्यूज एमपी)- एमपी में आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर पालिका सबलगढ़ के पास कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए पैसा नहीं है। छह महीने से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए सफाईकर्मी बीते सप्ताह हड़ताल पर बैठ गए थे।लेकिन यही नगर पालिका आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 4 करोड़ रुपये से ज्यादा के निर्माण काम करने के टेंडर जारी कर चुका है, वह भी आचार संहिता में।
क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसे घोटाले की नजर से देख रहे हैं, वहीं नगरीय निकायों के बड़े अफसर इसे आचार संहिता का उल्लंघन मान रहे हैं। मामला बाहर आया तो सबलगढ़ नपा और ई-टेंडर जारी करने वाले उपयंत्री एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।
गौरतलब है, कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 16 मार्च को घोषित हो गई है। आचार संहिता लग जाने के बाद नगरीय निकाय सड़क, दुकान, नाला जैसे निर्माण काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे निर्माण कार्यों से नगर परिषद के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने वाला माना जाता है और जिस वार्ड में जिस दल का पार्षद या जिस दल का नपा अध्यक्ष होता है उस दल को चुनाव में फायदा मिल सकता है।
इसीलिए नगरीय निकाय आचार संहिता में ऐसे निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन सबलगढ़ नपा ने 20 मार्च को ई टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 405 लाख, 44 हजार रुपये के आठ निर्माण काम हैं। इनमें अधिकांश काम दुकानों के निर्माण के हैं, जो कतई अतिआवश्यक नहीं हैं।
नपा के अधिकारियों का कहना है, कि इन टेंडर के लिए 29 फरवरी को पत्र जारी हुआ है, लेकिन वरिष्ठ अफसरों के अनुसार आचार संहिता से पूर्व में पत्र जारी होने के बाद भी आचार संहिता में टेंडर जारी नहीं हो सकते। ईटेंडर वेबसाइट ने सबइंजीनियर के हस्ताक्षरों को भी अमान्य कर दिया है।

निर्माण कार्य
लागतमंगल भवन कांजी हाउस - 40.18 एमएस रोड पर गेप शाप निर्माण - 26.65 हैं डपंप व ट्यूबवैल खनन - 63.28देवी मंदिर पर ए एवं बी ब्लाक की दुकान निर्माण - 37.02बस स्टैण्ड पर दुकान निर्माण - 54.59खार नाले पर ए व डी ब्लाक की दुकानें निर्माण - 34.83सुनेहरा व बैनीपुरा में श्मशान घाट निर्माण - 117.39खार नाले पर ई व एफ ब्लाक की दुकानें - 31.49 नोट - निर्माण कार्यो की लागत करोड़ रुपये में हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट
मुरैना नगर निगम आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया, कि अगर काम साफ, सफाई, बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों या फिर निर्वाचन जैसे अति आवश्यक काम है, उन कामों के लिए टेंडर आचार संहिता में भी जारी हो सकते हैं। इसके अलावा जो काम बाद में हो सकते हैं, उन्हें आचार संहिता खत्म होने तक टालना चाहिए।
आचार संहिता में निर्माण कामों के टेंडर जारी करना सही नहीं है, भले ही उनके आदेश आचार संहिता से पहले की तारीखों में जारी हुए हैं। अगर कोई काम बेहद जरूरी है तो उसके लिए निकाय को कलेक्टर से परमिशन लेनी चाहिए।

मैं पता करता हूं कि यह कैसे और किसने जारी किया है। सतीश बंसल सब इंजीनियर हैं अगर उनके हस्ताक्षर से यह ई-टेंडर आमंत्रित किया गया है तो उनसे जानकारी लेकर ही बताता हूं। अशोक पटेलसीएमओ, नपा सबलगढ़

इन टेंडर के लिए पत्र 29 फरवरी को जारी हुआ, कंप्यूटर आपरेटर शैलेंद्र ने मेरी पेनड्राइव लगा दी, इसलिए मेरे हस्ताक्षर चले गए होंगे। आचार संहिता में टेंडर क्यों आमंत्रित किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी सीएओ और अध्यक्ष ही दे सकते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए। - सतीश बंसल सब इंजीयिनर, नपा सबलगढ़

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