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दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्‍ली। टेलीफोन एक्‍सचेंज मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को स्‍थगन जारी करते हुए मारन की अंतरिम जमानत मंजूर करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी 14 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इसके अलावा सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है।

मालूम हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय में मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्‍हें तीन दिनों के भीतर सीबीआई के सामने समर्पण करने के लिए कहा गया था। फैसले के बाद मारन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां उन्‍हें बड़ी राहत मिली है।

गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय दयानिधि मारन पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से चेन्नई में मौजूद अपने घर में टेलिफोन एक्सचेंज बनवाया था। सीबीआई के मुताबिक मारन बड़ी तादाद में डेटा ट्रांसफर करने वाले सैकड़ों केबल का इस्तेमाल कर सन टीवी को फायदा पहुंचा रहे थे। दयानिधि के भाई कलानिधि मारन सन टीवी के मालिक हैं। जुलाई में दयानिधि से दिल्ली में सीबीआई ने पूछताछ की थी।
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