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रिश्वतखोर आर आई को जेल और जुर्माना......

सतना (ईन्यूज एमपी)-जमीन संबंधित प्रकरण में रिश्वत मांगने के एक चर्चित मामले में राजस्व निरीक्षक (आरआई) को सतना के विशेष न्यायालय ने 3 साल जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।


पीसी एक्ट की विशेष कोर्ट ने रिश्वत मांगने के आरोपी मंग्लेश्वर सिंह पिता शमशेर सिंह तत्कालीन आरआई रामपुर बाघेलान, हाल नजूल सतना निवासी ग्राम रैगांव को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। जज अनुराग द्विवेदी की कोर्ट ने आरोपी आरआई पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। लोकायुक्त की ओर से एडीपीओ फखरुद्दीन ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार

शिकायतकर्ता रावेन्द्र कुमार द्विवेदी ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आरआई के खिलाफ 10 अप्रैल 2015 को शिकायत दर्ज कराई कि, वह सीमांकन किए जाने के लिए 15 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। लोकायुक्त ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया।

लोकायुक्त की विवेचना के बाद आरोपी के विरूद्ध पीसी एक्ट की धारा 7 का आरोप पत्र पेश किया। आरोप प्रमाणि पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को धारा 7 पीसी एक्ट के अपराध में जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

बता दें कि यह मामला काफी चर्चित रहा था। रिश्वत मांगने वाला आरआई ट्रैप होने के डर से भाग गया था। इसे निलंबित करने के लिए लोकायुक्त एसपी रीवा को तत्कालीन कलेक्टर सतना को पत्र लिखना पड़ा था।

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