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सीधी के पड़ोसी जिले में पंचायत चुनाव की घोषणा,11 ग्राम पंचायतों में धारा-144 लागू......

सिंगरौली(ईन्यूज एमपी)-सीधी के पड़ोसी जिले सिंगरौली के बैढ़न व देवसर विकासखंड के 11 ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने संबंधित ग्राम पंचायतों में धारा 144 लागू करते हुए चुनाव को प्रभावित करने संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है।

कलेक्टर की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक बैढ़न विकासखंड के ग्राम पंचायत तेलदह, चिनगीटोला, पिपराझांपी, डिग्घी, पोंड़ी नौगई, गड़हरा, देवरी, खटखरी व सोलंग और देवसर विकासखंड के देवरा व नौढिय़ा ग्राम पंचायत मेंक 13 जून को मतदान कराया जाएगा। पंच व सरपंच पद के लिए चुनाव के मद्देनजर लागू धारा 144 के तहत आचार संहिता 19 जून तक लागू रहेगी।

आचार संहिता के दौरान इन ग्राम पंचायतों में बिना अनुमति आमसभा, धरना, जुलूस, प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। अस्त्र-शस्त्र जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही आचार संहिता का पालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।

पंचायतों में चुनाव को लेकर प्रक्रिया निर्वाचन की सूचना व मतदान केंद्रों के सूची प्रकाशन के साथ 23 मई से शुरू हो जाएगी। 30 मई तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जून तक नाम वापसी का मौका दिया जाएगा।


दो जून को भी प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी होगी। इसके बाद 13 जून को मतदान व मतगणना होगी। सरपंच पद के लिए इवीएम मशीन की गणना 17 जून को होगी और 19 जून को विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी।


चुनाव आयोग की ओर से ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा होने के बाद कलेक्टर ने तत्काल उपखंड सहित अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई। चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए संबंधितों को आवश्यक कार्य सौंपा गया। साथ ही समय-सीमा में उसे पूरा करने का आदेश दिया गया। आचार संहिता का पालन कराने और उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर की ओर से अलग-अलग टीम गठित की गई है।

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