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सीधी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 700 लीटर डीजल व पेट्रोल बरामद, अवैध परिवहन करते.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रविन्द्र वर्मा के कुशल निर्देशन में मिलावटखोर एवं कालाबजारी करने वालो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम ने आवश्यक एवं ज्वलनशील वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले आरोपी के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही कर 458 लीटर पेट्रोल, 245 लीटर डीज़ल एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन कुल कीमती 2 लाख 70 हजार रूपये किये जप्त।

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 25.06.2023 को अमिलिया पुलिस को दौरान रात्रि गस्त कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक पुरानी पिकअप वाहन जिसका नम्बर एमपी 53 जीए 3977 है में बिना कंटेनर एवं बिना सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ साधारण डिब्बा में भरकर वाहन में लोड कर विक्रय हेतु हनुमना तरफ से लेकर पटपरा तरफ जाने वाला है। मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु रवाना होकर अमिलिया पटपरा रोड़ तरफ इंतजार करने लगे तभी मुखबिर के बताए अनुसार पिकअप वाहन आते हुयी दिखायी दी जिसका पीछा कर ग्राम कड़ियार सोनवर्षा मोड़ पर रोक कर चेक किया जो उक्त पुरानी पिकअप वाहन जिसका नम्बर एमपी 53 जीए 3977 मे पीछे तरफ 13 अदद प्लास्टिक जरीकेन 458 लीटर पेट्रोल एवं 5 जरीकेन 245 लीटर डीजल कुल 703 लीटर क़ीमती 70 हजार मिला जो पिकअप वाहन चालक का नाम पता पूछा गया जो अपना नाम सोनू गुप्ता पिता कपूरचंद्र गुप्ता उम्र 23 वर्ष निवासी हटवा बरहा टोला थाना कमर्जी एवं उसके पास बैठे व्यक्ति का नाम पूछा गया जो अपना नाम विश्वनाथ तिवारी पिता बिहारी लाल तिवारी उम्र 50 वर्ष निवासी घोघरा थाना अमिलिया जिला सीधी का होना बताया जिससे वाहन के अंदर रखा डिब्बा को खुलवाकर स्वयं व गवाहानों से पहचान कराया गया जो गवाहानों द्वारा प्लास्टिक के 35-35 लीटर के 13 जरीकेन के एक जरीकेन में ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल होना बताये एवं 50-50 लीटर के 4 जरीकेन व एवं 45 लीटर के 01 जरीकेनो में ज्वलनशील पदार्थ डीजल होना बताया जिससे चालक सोनू गुप्ता से डीजल व पेट्रोल रखने व परिवहन करने के संबन्ध मे वैध कागजात व क्रय पर्ची की मांग की गयी जो नही होना बताया जिससे चालक सोनू गुप्ता एवं विश्वनाथ सोनी द्वारा उक्त डीजल व पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही पूर्वक परिवहन करने एव म०प्र० उच्च वेग डीजल पेट्रोल परिवहन वितरण विक्रय नियंत्रण आदेश एवं पैट्रोलियम नियम का उल्लंघन करने करते पाये जाने पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दडनीय अपराध होने से मौके पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष पुरानी पिकअप वाहन जिसका नम्बर एमपी 53 जीए 3977 कीमती 2 लाख एवं 13 अदद प्लास्टिक जरीकेन 458 लीटर पेट्रोल एवं 5 जरीकेन 245 लीटर डीजल कुल 703 लीटर क़ीमती 70 हजार रुपये कुल कीमती 2,70,000/- जप्त कर विवेचना में लिया गया है।

*उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम का सराहनीय योगदान रहा है।*

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