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तत्कालीन आयुक्त नगर निगम को पांच साल कि जेल और एक लाख जुर्माना.....

सतना(ईन्यूज एमपी)-लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय सतना द्वारा दिनांक 03 जुलाई 2023 को पारित निर्णय में आरोपी सुरेंद्र कुमार कथुरिया तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम सतना हाल निलंबित संबद्ध कार्यालय संचालक नगरीय विकास विभाग भोपाल को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988. में 5 वर्ष सश्रम कारावास 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है| श्री सुरेंद्र कुमार कथुरिया द्वारा शिकायतकर्ता श्री राजकुमार अग्रवाल के निर्मित मकान को ना गिराने के एवज में 40,00,000 रुपए एवं 10,00,000 रुपए के सोने की मांग की गई थी जिस पर सुरेंद्र कुमार कथुरिया तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम सतना को 12,00,000 रुपए नगद एवं 10,00,000 का सोना लेते हुए दिनांक 27/6/ 2017 को रंगे हाथ पकड़ा गया| जिस पर अपराध क्रमांक 110/2017 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय सतना में दिनांक 21.06.2019 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय सतना द्वारा विचारण उपरांत आज दिनांक 3 जुलाई 2017 को निर्णय पारित किया गया है| माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट तैयार कर सेंट्रल जेल सतना भेजा गया माननीय न्यायालय मैं शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री फकरुद्दीन द्वारा की गई

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