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मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, उल्लंघन पर जुर्माना

मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, उल्लंघन पर जुर्माना

भोपाल।
प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। यह नियम 1 अक्टूबर से पार्क खुलने के साथ ही लागू किया जाएगा। वन विभाग ने साफ किया है कि उल्लंघन करने वालों पर ₹500 से ₹5,000 तक का अर्थदंड लगाया जाएगा।

पर्यटकों के लिए नई व्यवस्था
पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए पार्क प्रबंधन की ओर से बायोडिग्रेडेबल पानी की बोतलें और कपड़े के बैग सशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कपड़े के बैग स्थानीय स्व-सहायता समूहों से तैयार कराए जाएंगे, जिससे समुदाय को रोजगार मिलेगा और वनों पर निर्भरता घटेगी।

स्थानीय समुदाय के लिए अवसर
ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को गाइड प्रशिक्षण, आतिथ्य, खानपान और अनुभवात्मक पर्यटन से जुड़े कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा और आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

गाइड की नई व्यवस्था

* गाइड का कौशल हर वर्ष मूल्यांकन के आधार पर जांचा जाएगा।
* अपेक्षित स्तर से नीचे पाए गए गाइड को रोस्टर से हटा दिया जाएगा।
* एक अक्टूबर से गाइड शुल्क बढ़ा दिया गया है।

जी-वन गाइड शुल्क: ₹600 से बढ़कर ₹1000
जी-टू गाइड शुल्क ₹480 से बढ़कर ₹800

प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व और 11 राष्ट्रीय उद्यान

* कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, रानी दुर्गावती, संजय दुबरी, डॉ. विष्णु वाकणकर (रातापानी) और माधव टाइगर रिजर्व
* कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान और 26 अभयारण्य

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, अब अन्य पार्कों और रिजर्वों में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक?
पालीथीन बैग, स्ट्रा, कप, प्लेट, चम्मच, कैंडी-चॉकलेट-चिप्स के रैपर जैसे सामान जिन्हें एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है और जिन्हें दोबारा उपयोग करना लगभग असंभव होता है। यह **सैकड़ों साल तक पर्यावरण में बना रहता है** और मिट्टी, पानी, जानवरों व मनुष्यों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।

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