अशोकनगर (ईन्यूज एमपी)-जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने में सहयोग न करने वाले 21 हितग्राहियों पर अब एफआईआर होगी। इसके लिए जिला पंचायत सीईओ ने निर्देश जारी किए हैं। यह हितग्राही न तो खुद शौचालय बना रहे और न ही पंचायत को शौचालय बनाने की सहमति दे रहे और खुले में शौच करने जा रहे थे। ईसागढ़ में 17 और मुंगावली जनपद के 4 हितग्राहियों पर एफआईआर के निर्देश सीईओ ने दिए हैं। जनपद सीईओ एमके जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत भर्रोली और तिघरा में पदस्थ सचिवों द्वारा दिए गए पत्रानुसार ग्राम पंचायत भर्रोली के 15 और तिघरा के 2 हितग्राही न तो स्वयं शौचालय बना रहे और न ही ग्राम पंचायत को शौचालय निर्माण की सहमति दे रहे। हर दिन खुले में शौच करने जा रहे हैं। इन हितग्राहियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 270, 277 एवं 278 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाना है। इन हितग्राहियों पर होगी एफआईआर हरिराम, श्री राम प्रजापति, मदन सिंह, संतराम रघुवंशी, रामवती बाई, गंगाराम रघुवंशी, गोपाल सिंह रघुवंशी, रामबली रघुवंशी, घनश्याम रघुवंशी, राम स्वरूपी बाई, जगन्नाथ सिंह ओझा, मोती बाई, मिन्दपुरा, रामसेवक यादव, संत पाल यादव, गजेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह।