भिंड(ईन्यूज़ एमपी)- शिक्षा विभाग के कर्मचारियों तक संदेश पहुंचाने के लिए बनाए गए दो व्हाट्सएप ग्रुपों में एक शिक्षक को अपमानित करना प्राचार्य को भारी पड सकता है| शिक्षक ने अपने वकील के माध्यम से मैसेज भेजने वाले शा.बा.उ.मा.वि. मौ के संकुल केंद्र प्राचार्य रामराज सिकरवार को 20 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिन के भीतर संतोष जनक उत्तर नहीं देने अथवा माफी न मांगने पर मानहानि का दावा कोर्ट में पेश कि या जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार संकुल प्राचार्य रामराज सिकरवार की ओर से संकुल शाबाउमावि मौ ग्रुप पर 6 जुलाई को सुबह 9.30 बजे तथा शासकीय एचएस-एचएसएस प्रिंसिपल ग्रुप पर 5 जुलाई को शाम 6.9 बजे मैसेज डाला गया है। जिसमें शिक्षक एवं प्राथमिक शाला गुहीसर में सहायक शिक्षक सुरेश शिवहरे को अपमानित करने के उद्देश्य एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। दरअसल प्राचार्य ने ग्रुप में जुड़े सभी शिक्षकों को सचेत करते हुए लिखा है कि उक्त शिक्षक द्वारा भ्रामक और संदेहास्पद मैसेज डाले जा रहे हैं। उन्होंने मैसेज में यह निर्देश भी संकुल के सभी शिक्षकों को दिया हैं कि सहायक शिक्षक से सचेत रहें। जानकारी के अनुसार दोनों ग्रुपों से 330 लोग जुड़े हुए है। जिससे नाराज शिक्षक ने 15 दिन के भीतर लिखित में माफी न मांगने पर कोर्ट में दावा पेश करने की बात कही है|