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चोरी की अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला नदीम द्वारा चोरी की अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया।

झाबुआ (ईन्यूज एमपी)-अभियोजन मीडिया प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि फरियादी खनिज निरीक्षक शंकर कनेश ने थाना थांदला में रिपोर्ट दर्ज करवाया कि वह दिनांक 30/07/ 2020 को अवैध रेत की चेकिंग थांदला काकनवानी रोड पर कर रहा था उसी समय काकनवानी की तरफ से एक डंफर क्रमांक जी जे 21 डब्लू 3635 जिसमें रेत भरी हुई थी आता हुआ दिखा रोक कर चालक से रायल्टी मांगने पर उसने रॉयल्टी होना नहीं बताया रेत की नपती करने पर कुल 20.97 घनमीटर रेत जो नियमानुसार 29.97 टन होता है पाया गया रेत अवैध होने पर मध्य प्रदेश रेत(खनन परिवहन एवं भंडारण तथा व्यापार )नियम 2019 के नियम 20(2 )का उल्लंघन होने से प्रकरण बनाकर जिला खनिज अधिकारी झाबुआ को प्रस्तुत किया गया जहां आरोपी द्वारा मामले को स्वीकार करते हुए शमन शुल्क कुल ₹200000 दो लाख रुपए जमा करवाए जाने पर डंपर खनिज संबंधी अपराध से निरमुक्त किया गया ।
जिला खनिज अधिकारी द्वारा एक आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के एमसीआरसी 5648 /2019 अर्जुन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी झाबुआ के आदेश क्रमांक 304/2020 दिनांक 05/06/ 2020 के आलोक में धारा 379 411 आईपीसी में अपराध कायम करने हेतु भेजा जिस पर पुलिस थाना थांदला द्वारा अपराध क्रमांक 378/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हैं आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया प्रकरण का संचालन मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।


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