enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश बिना लाइसेंस से शराब का विक्रय करने वालो को न्यायालय द्वारा किया गया दंडित

बिना लाइसेंस से शराब का विक्रय करने वालो को न्यायालय द्वारा किया गया दंडित

झाबुआ (ईन्यूज एमपी)- मीडिया प्रभारी सूरज वैरागी ने बताया कि थाना रानापुर द्वारा रोड़ भ्रमण करते समय मुखबीर सूचना मिली की कसन पिता पांगला, केसरिया पिता डुंगरा, कमलसिंह पिता लसु, नगदिया पिता पारसिंह, राधेष्याम पिता शांतिलाल द्वारा देषी शराब हाथ बट्टे की बनी हुई अपने कब्जे में विक्रय हेतु रखे है पुलिस थाना रानापुर द्वारा उक्त आरोपीगण को मौके पर जाकर पंचान साक्ष्यों के समक्ष सभी आरोपीगण से देषी शराब हाथ भट्टे की उनके कब्जे से जब्त की गई तथा आरोपीगण से शराब के संबंध में लायसेंस नहीं होना पाया जाने के कारण आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया और उनके विरुद्ध धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगण को आज न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री राजकुमार चौहान के न्यायालय में पेष किया गया जहॉं पर आरोपीगणों को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपीगणों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 9600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

शासन की ओर से संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती सिमी रत्नम द्वारा किया गया।

Share:

Leave a Comment