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Home मध्य प्रदेश हाथ भट्टी की कच्‍ची जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी को भेजा जेल

हाथ भट्टी की कच्‍ची जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी को भेजा जेल

इंदौर (ईन्यूज एमपी)-आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री फिरोज अख्‍तर न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना हीरानगर के अप.क्र.733/2020 धारा 49-ए, 34 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी लोकेश पिता तुलसीराम नुन्‍ईया उम्र 19 साल निवासी 941 मांगीलाल रेडवाल कॉलोनी भागीरथपुरा इंदौर को पेश किया गया एवं न्‍यायिक अभिरक्षा (जेल) में रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ रीता भंडारी द्वारा तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 30.09.2020 तक न्‍यायिक अभिरक्षा (जेल) भेजे जाने का आदेश किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 20.09.2020 को मुखबीर से सूचना प्राप्‍त हुई कि खातीपुरा नाले के पास एक लडका जिसने लाल कलर की शर्ट व नीली जिन्‍स पहनी है अपने हाथ में एक प्‍लास्टिक की केन जिसमें शराब भरी है को बेचने के लिए खडा है। मुखबीर की सूचना पर विश्‍वास कर बताये स्‍थान पर पहुंचे। जहां बताये हुलिये अनुसार एक व्‍यक्ति हाथ में एक प्‍लास्टिक की केन लिए खडा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा। उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लोकेश पिता तुलसीराम नुन्‍ईया उम्र 19 साल निवासी 941 मांगीलाल रेडवाल कॉलोनी भागीरथपुरा इंदौर बताया। उसके हाथ में प्‍लास्टिक की केन को खोलकर देखने पर उसमें हाथ भट्टी की कच्‍ची शराब भरी थी। उक्‍त शराब को रखने व बेचने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर तथा शराब को विधिवत जप्‍त कर वापिस थाने आए, जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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