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Home मध्य प्रदेश कैमिनेट का दूसरा अहम फैसला खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अध्यादेश की मंजूरी.....

कैमिनेट का दूसरा अहम फैसला खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अध्यादेश की मंजूरी.....

भोपाल (ई न्यूज़ एमपी) कैबिनेट बैठक:खाद्य सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश को मंजूरी, व्यापारियों को नहीं, मिलावट करने वालों को होगी उम्रकैद शिवराज बोले- नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वालों को जीवन भर जेल में चक्की चलाना पड़ेगी मंत्रियों से कहा- नए साल में आत्म निर्भर मध्य प्रदेश को लागू करने के लिए जुटना हैवर्ष 2020 की अंतिम कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। धर्म स्वातंत्र्य कानून के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा होगी। व्यापारियों को नहीं, बल्कि मिलावट करने वालों के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए हैं।

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार को जानकारी मिली है कि कोरोना वैक्सीन में फर्जीवाड़ा हो सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 22 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ऐसा होने पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक इस कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया गया है।खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 272 से 276 में मिलावट करने वाले को 6 माह की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे संशोधित कर आजीवन कारावास की सजा ओर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अधिनियम की धारा 277 (क) में एक्सपायरी डेट की दवाएं बेचने पर सजा 3 साल से बढ़ा कर 5 साल और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020 की अंतिम बैठक में मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह साल मुख्यमंत्री ने मंत्री गणों से कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगरीय निकाय और पुलिस कर्मचारियों ने कठिन परिश्रम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काेरोना काल में प्रदेश की जनता ने मजदूरों और गरीबों की मदद की। यह सराहनीय कदम है।

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