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Home मध्य प्रदेश नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को   21 साल की सजा....

नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को   21 साल की सजा....

अनूपपुर (ईन्यूज़ एमपी )अभियोजन। न्यारयालय विशेष न्या याधीश पॉक्सो एवं द्वितीय अपर सत्र न्यापयाधीश महोदय जिला अनूपपुर के न्याियालय के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 46/2017 और थाना जैतहरी के अपराध क्र. 176/17 के आरोपी राज सिंह उर्फ रवि सिंह उर्फ धीरेन्द्रथ सिंह उम्र 26 वर्ष आत्मुज मोती लाल सिंह गोंड निवासी ग्राम अमराडंडी वार्ड क्र. 8 थाना अमलाई जिला शहडोल को 21 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रू. जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पर नाबालिग लडकी को भगा कर अपने कब्जेव में रखकर उसके साथ जबरदस्ती। बलात्का र करने का आरोप था। राज्यव की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत अग्रवाल और जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामनरेश गिरी ने पक्ष (पैरवी) रखा।

आप को बता दे घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी श्री राकेश कुमार पाण्डे(य ने बताया कि पीडिता जो कि 17 वर्ष की थी दिनांक 10.07.2017 को शाम करीब 5 बजे दिशा मैदान जा रही थी, रास्तेी में अभियुक्ता राज सिंह जो पीडिता की नानी के यहां ड्रायवरी करता था उसे बहला फुसलाकर मोटर सायकल में अपने साथी के साथ बैठा कर उसे पहले एक गांव ले गया वहीं पर उसने एक घर में पीडिता के साथ जबरदस्ती दुष्क र्म किया अगले दिन आरोपी ने पीडिता को उसकी नानी के घर के सामने छोडकर चला गया। पीडिता ने घटना की बात पहले अपनी नानी को फिर अपने माता पिता को बताई। घटना की लिखित रिपोर्ट थाना जैतहरी को की गई, थाना जैतहरी द्वारा मामले की विवेचना पश्चाखत मामला माननीय न्याीयालय में पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना के.एल. बंजारे ने की है। न्यातयालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुशत सभी साक्षियों एवं दस्ता वेजों से मामले के आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्डा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। पीडिता को जिला विधिक प्राधिकरण से प्रतिकर दिलाए जाने की भी शिफारिश की गई है।

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