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जान बचाने के लिए जरूरी 9 धाराओं में ही ट्रैफिक.....

भोपाल (ईन्यूज़ एमपी)मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस 147 छोटी-बड़ी धाराओं के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद भी 9 धाराओं के तहत ही कार्रवाई की जाती है, जो सड़क पर चलने वाले शख्स की जान बचाने के लिए जरूरी हैं।इसके बाद भी भोपाल के वाहन चालकों ने वर्ष 2020 में 1.58 करोड़ से ज्यादा रकम ट्रैफिक नियम तोड़कर चालान के तौर पर भर दी। सड़क पर आप सुरक्षित रहें, इसलिए ट्रैफिक पुलिस 18 जनवरी से 32वां सड़क सुरक्षा महीना शुरू कर चुकी है। 17 फरवरी तक चलने वाले अभियान के लिए हर दिन जागरूकता के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं।कोरोना के कारण स्कूल-कॉलेजों में ई-एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। एएसपी ट्रैफिक ने बताया कि शहर में जारी बड़ी कानून व्यवस्था ड्यूटी के कारण सड़क सुरक्षा महीने शुभारंभ किया जा सका है। लेकिन फील्ड पर इसकी शुरुआत एक दो दिन के भीतर होगी।

इस बार सिग्नल जंप, ओवर स्पीडिंग, बगैर हेलमेट, मोबाइल पर बात करते हुए और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को रोकने पर पुलिस का ज्यादा जोर रहेगा।10 साल से हेलमेट मुहिम चला रही ट्रैफिक पुलिस 60% चालकों को ही हेलमेट पहनाने में कामयाब रही है। ट्रैफिक एएसपी संदीप दीक्षित के मुताबिक वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में सड़क पर हादसों की संख्या कम हुई है।अदालत में जमा हुए 35 लाख रु.मार्च 2020 से राजधानी में संक्रमण के कारण इस बार चालानी कार्रवाई में समन शुल्क वसूली का आंकड़ा घट गया। इसके बाद भी हमने 1.58 करोड़ ट्रैफिक नियम तोड़कर चालान में भर दिए। इस दौरान सबसे ज्यादा 29,708 दो पहिया वाहन चालकों से समन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा अदालत में 35 लाख रुपए से ज्यादा की चालानी राशि जमा करवाई गई।

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