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कोरोना प्रोटोकॉल का उलंघन बॉटम 6 बार, 435150 का अर्थडंड और 8 लोगों को जेल की सजा ....

इंदौर ( ईन्यूज एमपी ) मध्यप्रदेश के इंदौर नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने के लिए निगम रिमूवल विभाग की टीम को शहर के विभिन्न स्थानों पर खड़े होकर रोको टोको अभियान के तहत अलाउंस मेंट करने के निर्देश दिए गए, रिमूवल की टीम एक निश्चित स्थान पर खड़ी होकर नागरिकों को लोक रोकने रोकने हेतु एलाउंसमेंट करने के निर्देशे दिए गए तथा रोको टोको अभियान के माध्यम से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को एलाउंसमेंट कर जागरूक करेगी।

इसके साथ ही आयुक्त सुश्री पाल ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले, मास्क का उपयोग नहीं करने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए समस्त जोनल अधिकारी, सीएसआई एवं सहायक राजस्व अधिकारी को स्पाॅट फाइन करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त सुश्री पाल के निर्देश पर आज कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन नही करने पर निगम, सहायक राजस्व अधिकारी व उनकी टीम द्वारा अपने-अपने झोन क्षेत्रो में स्थित दुकान/संस्थानो में ग्राहक व स्टाफ द्वारा मास्क नही लगाने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर *जोन क्रमांक 3* के अंतर्गत
स्पेयर पार्ट्स शॉप जेल रोड में ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

इसके साथ ही *जोन क्रमांक 07* के तहत निगम द्वारा एबी रोड ऑर्बिट मॉल के पास बॉटम 6 बार एवं c21 मॉल के पीछे द रेजीमेंट फैमिली रेस्टोरेंट मैं ग्राहकों को बैठा कर अल्कोहल एवं भोजन कराने पर एवं स्टाफ द्वारा भी मास्क नहीं लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 2 दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

इसके साथ ही कलेक्टर महोदय द्वारा मास्क नहीं लगाने पर अस्थाई जेल में भेजने के दिए गए निर्देश के क्रम में *जोन क्रमांक 18* मैं 8 आदमियों द्वारा मास्क नहीं लगाने एवं स्पोर्ट फाइन नहीं जमा करने पर अस्थाई जेल में भेजा गया।

आयुक्त सुश्री पाल के निर्देश पर निगम के जोनल अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारी और सहायक सीएसआई द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर *मास्क नहीं लगाने वाले नागरिकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2547 के विरुद्ध स्पॉट फाइन करते हुए राशी रुपए 435150 दंड स्वरूप वसूल की गई*

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