धार(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्रीमन् शुक्ला द्वारा जनपद पंचायत धार की ग्राम पंचायत बिलोदा के ग्राम रोजगार सहायक रामप्रसाद शंकरलाल चौहान को एक माह का मानदेय भुगतान करते हुए संविदा सेवा समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत ग्राम पंचायत बिलोदा के ग्राम रोजगार सहायक द्वारा भ्रष्टाचार की जॉच संबंधी प्रस्तुत शिकायत के संदर्भ में गठित जिला स्तरीय जॉच दल द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम रोजगार सहायक श्री रामप्रसाद शंकरलाल चौहान द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं मनरेगा योजना अन्तर्गत 3 लाख 15 हजार 339 रूपये के अनियमित भुगतान किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रतिउत्तर चाहा गया था। इनके द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की राशि के अनियमित भुगतान संबंधी आरोप को स्वीकार किया गया। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा जारी निर्देशों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए निर्देश/शर्ते 2015 के बिन्दु क्र 06 के तहत ग्राम रोजगार सहायक को एक माह का मानदेय भुगतान करते हुए संविदा सेवा समाप्त की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।