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ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति रद्द.... आदेश जारी

भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के आयुक्त जी.व्ही. रश्मि ने मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आज आदेश जारी कर ग्राम रोजगार सहायक के नई नियुक्ति में प्रतिबंध लगा दिया गया है जारी आदेश के अनुसार परिषद् के पत्र क्रमांक 2677 दिनांक 15/04/2017 के बिन्दु क्रमांक 02 में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित जनपद पंचायत द्वारा आयुक्त मनरेगा की पूर्व लिखित अनुमति लेकर किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे । लेकिन मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मद में GOI द्वारा राशि आवंटित नहीं होने के कारण ग्राम रोजगार सहायक की नवीन नियुक्ति हेतु अनुमति वर्तमान में दिया जाना संभव नहीं है । इसलिये जिन जिलों में परिषद् के नये आदेश जारी होने के बाद नई नियुक्ति की गई थी उन ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति तत्काल निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया है एवं आदेश के तहत की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन सात दिवस के अंदर परिषद् को भेजने का निर्देश दिया गया है ।

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