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कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

भिण्ड (ई न्यूज एमपी)-राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक सीईओ जनपद और शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय को योजना का लाभ देने के लिए अधिकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अंत्येष्टि सहायता के लिए निर्माण श्रमिक का पंजीयन आवश्यक है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दिशा में 5 हजार रूपए तात्कालिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के निर्देशन में श्रम विभाग के माध्यम से कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाऐं देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे है। इसलिए इस योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की अगर मृत्यु होती है, तब उसे 5 हजार रूपए तत्काल अंत्येष्टि सहायता देने की सुविधा संबंधित के परिजनो को उपलब्ध कराई जाती है। सामान्य मृत्यु की दशा में मृतक श्रमिक की आयु 45 वर्ष से कम होने पर रूपए 75 हजार तथा 45 वर्ष से अधिक आयु पर रूपए 25 हजार सहायता देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

इसीप्रकार निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की जाती है। आवेदन 6 माह की सीमा में किया जाता है, तब पंजीयन की दिनांक से पात्रता होगी। पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को आवेदन करने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। इसीप्रकार शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय को आवेदन दिया जा सकता है।

अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि

निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दिशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान की सुविधा दी जाती है। जिसमें निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख अंत्येष्टि सहायता, रूपए 3 हजार निर्माण कार्य के दौरान गठित दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर 75 हजार रूपए आवेदन के साथ एफआईआर/पंचनामा की प्रति तथा पोस्ट प्रति, मृत्यु की स्थिति में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट स्थाई अपंगता की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड से प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां देने पर ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जनपद और शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय को आवेदन करने का प्रावधान किया गया है।

विवाह हेतु सहायता योजना

श्रम विभाग की म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक के विवाह हेतु 25 हजार रूपए प्रति विवाह सहायता राशि देने की सुविधा विवाह हेतु सहायता योजना में उपलब्ध कराई जाती है। जिसके लिए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी सीईओ जनपद एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन देने की सुविधा दी गई है।

संनिर्माण श्रमिक का पंजीयन आवश्यक

श्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजना में लाभ लेने की दिशा में पंजीयन कराना आवश्यक है। जिसमें श्रमिक (महिला या पुरूष) की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पिछले 12 माहो में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में न्योजित होना चाहिए। पंजीयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका/नगर परिषद से श्रमिक संपर्क कर सकते है।

पंजीबंद श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता

कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से श्रमिको के लिए संचालित कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्रसूति सहायता की सुविधा का प्रावधान किया गया है। जिसमें 45 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिला श्रमिक को तथा 1400 रूपए पोषण भत्ता, ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं 1 हजार रूपए शहरी क्षेत्र के लिए सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसीप्रकार 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक को सहायता के रूप में 3 बच्चों तक सीमित (प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर) देने की सुविधा प्रदान की जाती है।

श्रमिको के लिए संचालित कल्याण योजना

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिको के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बीमारी सहायता योजना मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में 3 लाख रूपए तक की सहायता संबंधित हॉस्पीटल को दी जाती है। ग्रामीण आवास योजना में 50 हजार रूपए का अनुदान मण्डल द्वारा कुल 1 लाख 20 हजार की लागत इकाई पर सुविधा दी जाती है। जिसमें अंशदान 20 हजार रूपए, 50 हजार रूपए का बैंक ऋण वैध परिचयधारी को दिया जाता है।
नगरीय आवास के लिए 7 लाख 50 हजार रूपए की सुविधा का प्रावधान किया गया है। जिसमें 50 प्रतिशत राशि बैंक/वित्तीय संस्था सह ऋण लेने की स्थिति में मण्डल द्वारा 1 लाख रूपए का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए हितग्राही को दो वर्ष से वैध परिचयधारी होना चाहिए।

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