enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश रेत खदानों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 13 सितंबर तक जमा करनी होगी......

रेत खदानों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 13 सितंबर तक जमा करनी होगी......

भोपाल (ईन्यूज एमपी) मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की निरस्त की गई समस्त रेत खदानों पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि ₹2 करोड़ 81लाख रुपए जमा करने के बाद ही रेत खदानें ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी के सुपुर्द की जाएगी।

बता दें कि याचिकाकर्ता राजेंद्र रघुवंशी ने निरस्त की गई खदानों को वापस पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक एवं जज विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने रायसेन जिले की निरस्त समस्त रेत खदानों पर रोक लगाते हुए यह फैसला सुनाया है कि ठेकेदार द्वारा उक्त राशि जमा करने के बाद ही जिले की खजाने पुनः शुरू हो जाएंगी जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उक्त राशि 13 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य है साथ ही एनजीटी की रोक हटने के बाद ही रेत खदानों से रेत निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी इसके पूर्व नहीं।

Share:

Leave a Comment