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Home मध्य प्रदेश बिना आधार पंजीयन नहीं मिलेगा खाद्यान्न, प्रमुख सचिव का आदेश होगा लागू...

बिना आधार पंजीयन नहीं मिलेगा खाद्यान्न, प्रमुख सचिव का आदेश होगा लागू...

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- विगत दिवस आयोजित परख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाला खाद्यान्न सितंबर 2017 से बायोमैट्रिक आधार के अनुसार वितरित किया जाएगा। कलेक्टर दिलीप कुमार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकान के समस्त उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों में जाकर अनिवार्य रूप से अपने आधार का पंजीयन करा लें अन्यथा बिना आधार के उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा।

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