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सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल में स्पेशल क्लोजर के दिशा-निर्देश जारी

भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- सी.एम. हेल्पलाइन के तहत शिकायतों के निराकरण के लिये स्पेशल क्लोजर के अधिकार लेवल-3 और लेवल-4 स्तर के अधिकारियों को हैं। इसमें अधिकारी शिकायतों को शिकायतकर्ता का संतुष्टि परीक्षण किये बिना ही पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं।

मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और राजस्व मण्डल अध्यक्ष को अवगत करवाया है। सी.एम. हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को किन परिस्थितियों में स्पेशल क्लोज किया जा सकता है, इस संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण, जिसमें हितग्राही अपात्र है या उसे सेवा/योजना का लाभ नीतिगत रूप से नहीं दिया जा सकता/जिसमें शासन के आदेश/निर्देश/परिपत्र के अनुक्रम में निराकरण नहीं किया जा सकता/सूचना के अधिकार अधिनियम में जानकारी माँगना या ऐसे अधिनियमों/नियमों/निर्देशों में कार्रवाई की अपेक्षा करना, जिसमें विधिवत आवेदन करना आवश्यक हो और आवेदन नहीं किया गया हो, जैसे- नामांतरण, ड्रायविंग लायसेंस की माँग करना आदि से संबंधित प्रकरण/ ऐसे प्रकरण जिसमें माननीय उच्च न्यायालय/व्यवहार न्यायालय/अन्य न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित हों। ऐसे मामले में यह सतुष्टि करने के बाद कि संबंधित कार्यालय द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह कर लिया गया है, में प्रकरण क्रमांक एवं प्रकरण की स्थिति का उल्लेख करते हुए स्पेशल क्लोज किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार के विभागों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये महानिदेशक राज्य लोक सेवा अभिकरण के 16 मई, 2017 के पत्र अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसमें CPGRAMS पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के निर्देश हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि निराकरण दर्ज करते समय ध्यान रखा जाये कि बिना कारण बताये, असत्य आधार पर या भविष्यात्मक निराकरण के आधार पर प्रकरणों का स्पेशल क्लोजर नहीं किया जाये। स्पेशल क्लोजर करने से पहले प्रकरण में गुणवत्तापूर्ण/समाधानकारक कारण दर्ज किये जायें।

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