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चेक बाउंस होने पर कोर्ट में जमा करनी होगी 20% राशि, नया कानून लागू......

भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- अब चेक बाउंस हाेने पर आरोपी को चेक पर अंकित राशि की 20 प्रतिशत रकम अंतरिम मुआवजे के तौर पर परिवादी को देना होगी। संसद से पारित होने के बाद 2 अगस्त 2018 में इस कानून को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

अब यह कानून लागू हो गया है। पहले अदालत में चेक बाउंस मामले में अभियुक्त के हाजिर होने पर आरोप तय होने के बाद परिवादी की गवाही से मामला शुरू हो जाता था। अब कानून में बदलाव के बाद राजपत्र के मुताबिक चेक बाउंस मामले में धारा 143 अ के अंतर्गत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अदालत में आरोप तय होते ही चेक की राशि का 20 प्रतिशत तक अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को देना पड़ेगा, जैसा न्यायालय आदेश करेगी।

नये कानून के बाद धारा 148 के तहत जुर्माना या क्षतिपूर्ति जो न्यायालय आदेश करेगी उसका न्यूनतम 20 प्रतिशत जमा करने के बाद ही अपील कोर्ट से सुनवाई का अधिकार होगा। यानी निचली अदालत से जो जुर्माना सुनाया जायेगा उसकी सेशन कोर्ट में अपील करने पर 20 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही अपील पर सुनवाई हो सकेगी।

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