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Home मध्य प्रदेश क्वारेंनटाईन नियमो के उल्लंघन पर एसडीएम ने दर्ज कराई एफ आईआर.....

क्वारेंनटाईन नियमो के उल्लंघन पर एसडीएम ने दर्ज कराई एफ आईआर.....

सिंगरौली(ईन्यूज एमपी)-नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में समय समय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किये गये है। वही जिले में जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को प्रभावशील कर सम्पूर्ण जिले मे लाकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि मे बाहर से आये हुये व्यक्तियो को 14 दिनो तक होम क्वारेनटाईन रहने के निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर श्री चौधरी के द्वारा बाहर से आये हुये व्यक्तियो पर निगरानी रखने के लिए द्वारा दल गठित कर इन पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
उपखण्ड अधिकारी देवसर श्री विकास सिंह के द्वारा होम क्वारेनटाईन नियमो का उल्लंघन करने प्रेमचंन्द सिंह पिता रामलल्लू सिंह तथा रोहणी यादव पिता ललई यादव ग्राम जुड़वार के विरूद्ध पुलिस थाना बरगवा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270,271, कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एव आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। उपरोक्त दोनो व्यक्तियो को होम क्वारंटाईन किया गया था किंतु निरीक्षण दल दोनो व्यक्ति घर के बाहर घूमते हुये पाये गये।

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