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ग्राहकों को राहत, अब रोजाना खुलेंगी सभी दुकानें.....

रायपुर(ईन्यूज एमपी)-अब व्यापारियों के साथ ही आम उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी राहत वाली खबर है कि अब राजधानी में भी पूरी दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। खास बात यह है कि किसी भी प्रकार से सड़क के दाहिने और बाईं ओर का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन व्यापारियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने, सैनिटाइज करने समेत सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करना होगा।

कैट,चेंबर के साथ ही सराफा और कपड़ा व्यापारी संघ ने दाएं-बाएं नियम के अनुसार दुकानें खोलने में परेशानी की बात कही थी। इन व्यापारियों का कहना था कि इस नियम के कारण कारोबार एक तिहाई भी नहीं हो रहा है।

राहत की खबर पता चलते ही कपड़ा, सराफा, ऑटोमोबाइल व्यापारियों द्वारा तो अपने-अपने ग्राहकों को मोबाइल में संदेश भी भेजने शुरू हो गए कि अब उनकी दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह सात से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेंबर अध्यक्ष जितेन्द्र बरलोटा ने कहा कि शासन का यह निर्णय व्यापारियों के हितकारी है और अब कारोबार अच्छे से होगा, लेकिन व्यापारियों को पूरे नियमों का ध्यान देना होगा।

खुली रहीं सड़क के दोनों ओर की दुकानें

सदर बाजार,गोलबाजार, पंडरी सहित कई मार्गो में गुरुवार से ही सड़क के दोनों ओर की दुकानें खुली रही। इस प्रकार सोमवार से शनिवार तक दुकानें खोले जाने की राहत से व्यापारियों में खुशी का माहौल रहा। बाजार में चहल पहल बनी रही।

नियम की उलझन में थम गया था कारोबार

व्यापारियों का कहना है कि सड़क के दाहिने और बाई ओर के नियमों के अनुसार दुकानें खोले जाने से कारोबार की रफ्तार भी थम गई थी। दुकानें खोलने में मिली राहत को पखवाड़े भर से अधिक हो गए हैं, लेकिन इतने दिनों में कारोबार मुश्किल से एक तिहाई ही रहा। इसके कारण ही कपड़ा कारोबारी, सराफा कारोबारी के साथ ही व्यापारिक संगठनों ने भी इस नियम से राहत देने की मांग की थी।

कपड़ा व्यापारियों को बाहर से आने वाले व्यापारियों का रखना होगा रिकार्ड

नहीं किया पालन तो होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन की ओर से व्यापारियों को सोमवार से शनिवार तक दुकानें खोलने की राहत तो दे दी गई है, लेकिन इसके साथ व्यापारियों को नियमों का पालन भी करना होगा। पंडरी थोक कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष चंदर विधानी ने बताया कि हर व्यापारी को बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यापारी का नाम,पता रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। साथ ही अपने कर्मचारियों को भी पूरी तरह से सैनिटाइज और मास्क पहनकर रहना होगा। इसके साथ ही शारीरिक दूरी बनाए रखने और सैनिटाइज का पालन करना होगा। इसके साथ ही शासन से स्पष्ट कर दिया है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी।

भीड़भाड़ होने पर हो सकती है कार्रवाई

बाजारों में भीड़भाड़ की स्थिति होने पर शासन द्वारा फिर से कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए ही व्यापारियों को नियमों का पालन कड़ाई के साथ करने कहा गया है।

ग्लब्स पहनाकर ही दिखाए जा रहे गहने

सराफा कारोबारियों द्वारा तो इन दिनों नियमों का पालन करते हुए खरीदारी के लिए आने वाली महिलाओं को पहले ग्लब्स पहनने कहा जा रहा है और उसके बाद ही उनके पसंदीदा गहने दिखाए जा रहे हैं। दूसरी ओर कपड़ा बाजार के साथ ही सराफा, ऑटोमोबाइल, मोबाइल समेत अन्य संस्थानों के लिए भी सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी बनाए रखने का नियम जरूरी है। अगर किसी ने भी इन नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई होगी।

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