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अब लोक सेवा केन्द्र पर ऑनलाइन होंगे लाड़ली लक्ष्मी योजना के आवेदन

रायसेन(ई न्यूज एमपी)-लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की लाड़ली लक्ष्मी योजना को अधिसूचित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के समस्त आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त करने तथा समय सीमा में प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। साथ ही कलेक्टर के निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया में होने वाला प्रति हितग्राही 30 रूपए शुल्क का भुगतान जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात किया जाएगा।
इस संबंध में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा लोक सेवा केन्द्र प्रबंधक से लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों पर प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षकों तथा जनसामान्य से किसी प्रकार का शुल्क प्राप्त नहीं करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाड़ली लक्ष्मी योजना के समस्त आवेदन लोक सेवा केन्द्रों पर ही प्राप्त किए जाएंगे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाईट www.ladlilaxmi.com पर लॉगइन कर ऑनलाइन किए जाएंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा यह आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। इसके पश्चात शासन के निर्देशानुसार लोक सेवा केन्द्र से प्रमाण पत्र का प्रिंटआउट निकालकर प्रदान किया जाएगा।

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