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बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने पर जुर्माना

रायसेन(ई न्यूज एमपी)-न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आदेश तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 का उल्लंघन करने पर मेसर्स सज्जाद हुसैन आटोमोटिव सर्विस स्टेशन रायसेन के प्रोपराईटर एहसान हुसैन तथा सैयद तनवीर पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक पम्प संचालकों को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट लगाकर आने पर ही पेट्रोल प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के पालन में नापतौल निरीक्षक श्री जेके भावसार तथा श्री सतपाल शर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उदयपुरा के साथ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रायसेन श्रीमती पुष्पा सोनकर द्वारा 02 मार्च 2016 को मेसर्स सज्जाद हुसैन आटोमोटिव सर्विस स्टेशन रायसेन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पम्प पर बिना हेलमेट लगाए आने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पम्प पर उपलब्ध हेलमेट लगाकर पम्प कर्मचारी द्वारा पेट्रोल विक्रय करना पाया गया। जो कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आदेश का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दण्डनीय अपराध है।
इसी प्रकार नापतौल निरीक्षक श्री जेके भावसार एवं श्री सतपाल शर्मा तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उदयपुरा श्री देवेन्द्र साहू द्वारा 02 मार्च 2016 को एमएच ब्रदर्स पेट्रोल पम्प रायसेन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल आदेश 1980 का उल्लंघन करना पाए जाने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय अपर कलेक्टर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल आदेश 1980 का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एमएच ब्रदर्स पेट्रोल पम्प रायसेन के प्रोपराईटर श्री एमएच हुसैन पर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी को राजसात की गई राशि का चालान शासन मद में जमा कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

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