सीधी (ईन्यूज़ एमपी): अगर आप सीधी जिले के सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं और आने वाले दिनों की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे थे, तो ज़रा रुक जाइए! अब दफ्तर में काम से छुट्टी लेना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने सभी प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। क्या है मामला? मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से 9 मई 2025 को जारी निर्देश के अनुपालन में यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसका मकसद जिले में जनसुविधाओं की सहज एवं सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब छुट्टी का मतलब – कलेक्टर की मंजूरी के बाद ही मुमकिन! जारी आदेश में साफ कहा गया है कि प्रतिबंध की अवधि में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सामान्य या विशेष अवकाश तभी मिलेगा जब विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरांत कलेक्टर की अनुमति प्राप्त हो। कलेक्टर का यह निर्णय जिले की प्रशासनिक मशीनरी को पूरी क्षमता से सक्रिय बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि किसी भी आपात या आवश्यक स्थिति में जनसुविधाएं बाधित न हों। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश आने वाले दिनों में किसी विशेष परिस्थिति या संभावित आपातकालीन स्थिति की तैयारी का संकेत भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि यह आदेश कितने समय तक लागू रहता है और इसका प्रशासनिक ढांचे पर क्या असर पड़ता है।