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बड़ी खबर: कर्मचारियों को राहत: ट्रांसफर की तारीख बढ़ी, जानें कब तक हो सकेंगे ट्रांसफर?

भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मोहन यादव सरकार ने ट्रांसफर की समय-सीमा 31 मई से बढ़ाकर अब 10 जून 2025 कर दी है। यह फैसला विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहत बनकर आया है, जो तबादले की प्रतीक्षा में थे। ट्रांसफर को लेकर अत्यधिक आवेदन आने के कारण सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा।

तीन साल बाद खुले तबादले के रास्ते
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में तीन वर्षों बाद ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले 31 मई तक की समय-सीमा तय की गई थी, लेकिन शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग से हजारों की संख्या में आवेदन आने के बाद सरकार ने तबादला नीति में लचीलापन दिखाते हुए समय बढ़ा दिया।

सबसे ज्यादा आवेदन शिक्षा विभाग से:
स्कूल शिक्षा विभाग: 35,000 से अधिक आवेदन
राजस्व विभाग: 8,000 आवेदन
स्वास्थ्य विभाग: 4,000 से अधिक आवेदन
इन आंकड़ों से साफ है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों में भारी उत्सुकता है।

नई ट्रांसफर नीति के अहम बिंदु:
1. विधायकों की सहमति अनिवार्य – किसी भी क्षेत्र में ट्रांसफर के लिए वहां के विधायक की अनुशंसा को अहमियत दी जा रही है।
2. राजनीतिक दल से परे – बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायकों की सिफारिशों को समान महत्व मिल रहा है।
3. क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के ट्रांसफर – मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति से होंगे।
4. पति-पत्नी को एक स्थान पर तैनाती – स्वैच्छिक आधार पर प्राथमिकता मिल रही है।
5. तीन साल से ज्यादा एक स्थान पर नहीं – एक ही पदस्थापना पर तीन वर्षों से अधिक समय हो जाने पर अनिवार्य ट्रांसफर नीति लागू।

सरकार का रुख स्पष्ट:
राज्य सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों और विभागीय संतुलन को देखते हुए ही ट्रांसफर की तारीख बढ़ाई गई है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाला है, जो वर्षों से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे।

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